
अमृतसर,18 अप्रैल (राजन):पंजाब पारदर्शिता एवं जवाबदेही अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए एडीसी ज्योति बाला, जो इस अधिनियम के तहत जिले की नोडल अधिकारी भी हैं, ने ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में देरी का कड़ा नोटिस लिया है तथा ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि यह जुर्माना सात दिन के भीतर जमा कराया जाए तथा सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए।
सभी विभाग अपनी-अपनी सेवाएं समय-सीमा के भीतर करे प्रदान
एडीसी ने आज इस संबंध में विभिन्न विभागों की बैठक ली तथा उन्हें बताया कि इस अधिनियम के तहत 931 सेवाएं समय-सीमा के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है, इसलिए सभी विभाग अपनी-अपनी सेवाएं समय-सीमा के भीतर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, सभी विभाग अपने कार्यालयों के बाहर उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की जानकारी देने वाले बोर्ड लगाएं, जिसमें सेवा के लिए निर्धारित समय, विभाग के नोडल अधिकारी तथा हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जाएं। उन्होंने आम जनता को भी सूचित किया कि यदि किसी विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवा में देरी हो रही है तो वे इस संबंध में डीसी कार्यालय के कमरा नंबर 145 में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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