
अमृतसर, 16 मई (राजन): पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरो को भारी राहत दी है। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तेजवीर सिंह द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम जारी की गई है। इस स्कीम के तहत जब से प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर है, वह सभी बिना ब्याज और जुर्माना के 31 जुलाई 2025 तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। इससे सभी को भारी लाभ होगा। साल 2023 से पहले डिफॉल्टर पार्टियों पर 50% जुर्माना और ब्याज लगता था। वन टाइम सेटलमेंट के तहत अब 31 जुलाई तक बनता सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स ही अदा करना पड़ेगा।
जारी नोटिफिकेशन की कॉपी।

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