अमृतसर,24 मार्च (राजन): नगर निगम विज्ञापन विभाग के सेक्ट्ररी सुशांत भाटिया ने बताया कि माल रोड स्थित बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों पर विज्ञापनों के होल्डिंग, यूनीपोल तथा एलईडी लगी हुई है। निगम कमिश्नर के आदेशों पर विज्ञापन विभाग द्वारा इन बिल्डिंगों को पंजाब एमसी एक्ट1976 की धारा 123 तथा 323तहत के अधीन नोटिस जारी किए हुए हैं। जिसके तहत बिना नगर निगम की मंजूरी के विज्ञापनों के होल्डिंग,यूनीपोल एलइडी लगाने पर 50 हजार रूपये जुर्माना तथा ऑफेंस का निर्णय ना आने तक प्रतिदिन के हिसाब से 500रूपये फीस वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना मंजूरी के बिल्डगो पर विज्ञापन लगाने वालों को 3 वर्ष पहले नोटिस जारी किए हुए हैं। किंतु इस पर विज्ञापन विभाग द्वाराकोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कल से खुद मौके पर जाकर सर्वे करने के उपरांत विज्ञापनों की होल्डिंग, यूनीपोल, एलईडी वालों से पिछले 3 वर्षों की बनती फीस वसूली जाएगी।
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