
अमृतसर,24 जुलाई:पंजाब सरकार अब पूरे पंजाब में यूनिफाइड बिल्डिंग नियम बनाने जा रही है। ताकि पूरे पंजाब में एक जैसे बिल्डिंग नियम हो। इससे जहां लोगों को घर बनाने में आसानी आएगी। वहीं, सरकारी अधिकारी और कर्मचरी भी बेवजह लोगों को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नियम तोड़ कर निर्माण करने वालों पर एक्शन भी होगा।लोगों की जान से भी खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार ने इस संबंधी एक ड्राफ्ट तैयार किया है। वहीं, अब इस बारे में लोगों से आने वाले 30 दिनों में सलाह ली जाएगी। यह जानकारी पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने दी। वह आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि नियम इतने सरल हो कि लोगों को निर्माण में दिक्कत न आए।
30 दिन के बाद इसे लागू किया जाएगा
जो नए नियमों तैयार होंगे। उनको हाउसिंग शहरी विकास और लोकल बॉडी विभाग दोनों पर लागू किया जाएगा। इन ड्राफ्ट के लिए अब लोगों से राय ली जाएगी, ताकि इस काम में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। इस संबंधी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। यह ड्राफ्ट सरकार की तरफ से पुडा की वेबसाइट www.puda.gov.in और
www.enaksha.lgpunjab.gov.in पर अपलोड किया जाएगा। वहीं, से जानकारी लेकर लोगों को सारे सुझाव लिखित रूप में जमा करने होंगे। इसके अलावा
डायरेक्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पुडा भवन में भी जमा करवाए जा सकेंगे।
फ्लोर एरिया रेशो और कवर एरिया बढ़ेगा
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हम डेवलपर, आर्किटेक्ट और अन्य शेयरहोल्डर भी राय लेंगे। राज्य में जमीन के रेट बहुत ऊंचे हैं। ऐसे में फ्लोर एरिया रेशो और कवर एरिया बढ़ाया जाएगा। कंपाउंडिंग की अनुमति दे रहे है। राज्य में जमीन के रेट बहुत अधिक थे। ग्रीन इमारतें बनाने वाले बिल्डरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नियम सरल होंगे, जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकेगा। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग और चीज की डिमांड करेंगे, उसे पूरा किया जाएगा।
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