Breaking News

प्रॉपर्टी टैक्स में ओटीएस स्कीम का 15 अगस्त तक ले लाभ : पिछले वर्षों के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने की है छूट

निगम कमिश्नर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए।

अमृतसर , 5 अगस्त(राजन): नगर निगम अमृतसर कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई। बैठक में जॉइंट कमिश्नर जय इंदर सिंह, सहायक कमिश्नर विशाल वधावन, सहायक कमिश्नर दलजीत सिंह, सुपरीटेंडेंट दविंदर सिंह बब्बर, राज कुमार, प्रदीप राजपूत, जसविंदर सिंह और वरिंदर कुमार उपस्थित थे। मीटिंग में पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जारी की गई ओटीएस स्कीम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।

10.39 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स हुआ एकत्रित

मीटिंग के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1 अप्रैल से 4 अगस्त  तक कुल 22,639 प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न प्राप्त हुए हैं, जिनसे 10.39 करोड़ रुपए एकत्रित हुए है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 5.82 करोड़ अधिक है, जब 15,681 रिटर्न के मुकाबले 4.58 करोड़ की आय हुई थी। कमिश्नर ने अधिकारियों  को 15 अगस्त 2025 तक वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रतिदिन 2 शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।

सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ समय रहते उठाएं

कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार ने नागरिकों की सहूलियत के लिए एक वन-टाइम सेटलमेंट(ओ टी एस) स्कीम लागू की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2013-14 से अब तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दिया गया है।कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील की कि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ समय रहते उठाएं। साथ ही यह भी याद दिलाया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के टैक्स पर 10 प्रतिशत छूट पाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, जिसका भी लाभ लिया जाए।

” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

About amritsar news

Check Also

नगर निगम ने अवैध कब्जो पर चलाया पीला पंजा : अवैध कब्जे खुद ही हटा ले अन्यथा होगी कानूनी कार्रवाई

अमृतसर, 4 अगस्त (राजन): नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर जय इंदर सिंह के दिशा निर्देशों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *