
अमृतसर,27 नवंबर(राजन): डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन ब्यास के पुलिस अधिकारियों के ध्यान में लाते हुए, अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेटरी विंग ने अमृतसर-जालंधर नेशनल हाईवे पर तहसील बाबा बकाला के गांव बुड्ढा थेह और गांव उमरानंगल में बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की । जानकारी देते हुए रेगुलेटरी विंग ने बताया कि सरकार की हिदायतों के मुताबिक, भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इन गांवों में बन रही नई बिना इजाज़त कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि इन बिना इजाज़त कॉलोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों को नज़रअंदाज़ करके सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और पुडा और संबंधित विभागों की मंज़ूरी के बिना कॉलोनियां बनाई जा रही थीं।
5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता

उन्होंने यह भी साफ़ किया कि पापरा एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के मुताबिक, बिना इजाज़त कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर इन कॉलोनी के तहत आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।
कुल 42 बिना इजाज़त कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की
डिपार्टमेंट ने अब तक कुल 42 बिना इजाज़त कॉलोनियों के खिलाफ़ तोड़फोड़ की कार्रवाई की है, जिसकी जानकारी आम लोगों की जानकारी के लिए अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट www.adaamritsar.gov.in पर मौजूद है। इसके अलावा, पुलिस डिपार्टमेंट को 32 बिना इजाज़त कॉलोनाइज़र और बिना इजाज़त कॉलोनियां बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए लेटर लिखा गया है और पापरा एक्ट के आधार पर संबंधित तहसीलदार को इन बिना इजाज़त कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्रेशन या बिक्री से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर न करने और PSPCL को किसी भी तरह का बिजली कनेक्शन जारी न करने के लिए लेटर लिखा गया है।
पुडा डिपार्टमेंट से ज़रूरी मंज़ूरी लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए
अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की कि पुडा डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड नहीं गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, वे प्लॉट की बिक्री के किसी भी विज्ञापन के अनुसार उस कॉलोनी के लिए पुडा से जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध बिना इजाज़त कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, पुडा डिपार्टमेंट से ज़रूरी मंज़ूरी लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।
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