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जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे: जिला चुनाव अधिकारी

डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह की फाइल फोटो।

अमृतसर, 29 नवंबर(राजन):रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट द्वारा पंजाब पंचायती राज एक्ट, 1994 के सेक्शन 209 के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कल शाम राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के आम चुनावों की घोषणा की है।

इस बारे में जानकारी देते हुए ज़िला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह  ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, अमृतसर ज़िले में ज़िला परिषद के 24 ज़ोन और 10 ब्लॉक समिति के 195 ज़ोन के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे। ये चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और ज़िला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव शेड्यूल के अनुसार, इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख़ 01.12.2025 (सोमवार) से (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक) इस काम के लिए नामित संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के दफ़्तरों में शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख़ 04.12.2025 (गुरुवार) होगी। नामांकन पत्रों की जांच 05.12.2025 (शुक्रवार) को होगी। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 06.12.2025 (शनिवार) को दोपहर 03:00 बजे तक होगी।

डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सभी नॉमिनेशन पेपर के साथ तय एफिडेविट होना चाहिए और अगर कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खड़ा किया है, तो संबंधित पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल लेटर अटैच करना होगा।जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव 14.12.2025 (रविवार) को सुबह 08:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक बैलेट पेपर से होंगे। डाले गए वोटों की गिनती 17.12.2025 (बुधवार) को इसके लिए बनाए गए काउंटिंग सेंटर पर की जाएगी।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जिला परिषद कैंडिडेट के लिए 2,55,000/- रुपये और पंचायत समिति कैंडिडेट के लिए 1,10,000/- रुपये की चुनाव खर्च लिमिट नोटिफाई की है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस चुनाव शेड्यूल की घोषणा के साथ ही उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता सभी ग्राम पंचायतों के रेवेन्यू एरिया में तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है, जो संबंधित जिला परिषदों और पंचायत समिति के तहत आती हैं। यह चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की एक कॉपी राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों और नियमों के तहत इन चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण तरीके से कराएगा।

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