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” मेरी दुकान मेरे नाम ” पंजाब सरकार की योजना के तहत अमृतसर शहर में 1055 किराए के दुकानदारों को मिलेगा लाभ : इस योजना के तहत शनिवार को हाथी गेट में लगाया जाएगा कैंप : विधायक डॉ अजय गुप्ता

  विधायक डॉ अजय गुप्ता निगम अधिकारियों और दुकानदारों के साथ मीटिंग करते हुए।

अमृतसर, 29 अक्टूबर(राजन): पंजाब सरकार की योजना ” मेरी दुकान मेरे नाम” के तहत अमृतसर शहर में लगभग 1055 किराए के दुकानदारों को लाभ मिलने जा रहा है।  विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की इस लाभदायक योजना का  बहुत ही कम रेटो पर दुकानदारों को लाभ मिलने जा रहा है। विधायक डॉ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के किराए के दुकानदार  जो साल 2008 से काबीज है, उनको इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार 6 नवंबर तक फॉर्म भर लें। विधायक डॉ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के उनके ऑफिस में हाथी गेट में सुबह 10:00 बजे से कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में नगर निगम अधिकारी दुकानदारों के निशुल्क फॉर्म भरेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम के किराए की दुकानदार अपनी अपनी दुकान के किराएदार के तौर पर बिजली का बिल, पानी का बिल, वेट रजिस्ट्रेशन की कॉपी इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य कागजात लेकर आए। ताकि आसानी से उनके फार्म भरे जा सके।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि  इसके लिए नगर निगम के एस्टेट विभाग में  विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। टीम के सभी अधिकारी कैंप लगाकर किराए  के दुकानदारों को पूरा-पूरा सहयोग देंगे। सभी किराए के दुकानदार निशुल्क फॉर्म भर के नगर निगम को 6  नवंबर से पहले जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से नगर निगम द्वारा दी गई किराए की दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार जिनकी आमदनी प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए तक है, उनको कलेक्टर रेट का मात्र 12.5 प्रतिशत, जिनकी आमदनी प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक है, उनको सिर्फ 25 प्रतिशत कलेक्टर रेट की राशि जमा करवानी, जिनकी आमदनी प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है, उनको कलेक्टर रेट की राशि 50 प्रतिशत जमा करवानी पड़ेगी।

इसके बाद पंजाब सरकार की योजना  ” मेरी दुकान मेरे नाम ” का लाभ दुकानदारों को देकर उस दुकान की रजिस्ट्री दुकानदार के नाम पर हो जाएगी। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि रजिस्ट्री करवाते वक्त सीनियर सिटीजन  को 10 प्रतिशत राशि,महिलाओं को 10 प्रतिशत राशि और एक सप्ताह के भीतर पूरा भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत  राशि की रिबेट भी दी जाएगी।

विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि पंजाब सरकार की इस योजना का नगर निगम के सभी किराए के दुकानदार लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत सभी को 30 नवंबर से पहले ” मेरी दुकान मेरे नाम ” का लाभ दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की इस योजना को लेकर किसी को भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सभी दुकानदार निशुल्क फॉर्म जल्द से जल्द भर दे। विधायक डॉ अजय गुप्ता ने कहा कि जब नगर निगम की दुकान के किराएदार को रजिस्ट्री करवानी होगी, तब रजिस्ट्री करवाने से पहले किराए के दुकानदार को सभी पुराने देय राशि के भुगतान करने होंगे। इसमें किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

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