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जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों से लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की

अमृतसर,6 सितंबर(राजन):जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरप्रीत कौर रंधावा ने अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 11 सितंबर को होगी। जिसमें आप सभी को यह संदेश देने के अलावा पारिवारिक मामले (जैसे वैवाहिक झगड़े), चेक बाउंस के मामले, बैंक मामले, वित्त कंपनियां-बीमा कंपनियां, मोटर दुर्घटना के मामले आदि दर्ज किए जा सकते हैं। लोक अदालत  का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/समझौते के माध्यम से निपटाना ताकि दोनों पक्षों के पैसे और समय की बचत हो और साथ ही उनकी आपसी दुश्मनी को कम किया जा सके।  गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर, विभिन्न अदालतों में लंबित सभी प्रकार के मामलों को न्यायनिर्णयन के लिए लोक अदालतों में भेजा जाता है।  जो मामला किसी भी अदालत में लम्बित नहीं है, उसे भी लोक अदालत में आवेदन देकर निपटाया जा सकता है।  जो लोग लोक अदालत में मामला दर्ज करना चाहते हैं, वे संबंधित अदालत के न्यायाधीशों को लिखित अनुरोध कर सकते हैं यदि मामला अदालत में लंबित है और यदि विवाद अदालत में लंबित नहीं है, तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से लिखती अनुरोध करके  लोक अदालत में विचाराधीन करवा सकते हैं। इस बार अब तक करीब 8,000 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

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