हुकमें का उल्लंघन करने पर होगी कारवाई

अमृतसर, 20 सितम्बर (राजन): ज़िला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जिले अंदर ओर नये अलग-अलग हुक्म जारी किये हैं। आनलाक-4 के अंतर्गत जारी किये गए इन ताज़ा हुक्मों अनुसार अभी जिले अधीन आतीं शैक्षिक संस्थाएं बंद रहेंगी परन्तु आनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।
आनलाक-4 के अंतर्गत जारी किये गए ताज़ा हुक्मों अनुसार जिले अधीने आते स्कूल, कालेज, शैक्षिक संस्थाएं और कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे। परन्तु टीचिंग और नान-टीचिंग स्टाफ को स्कूल की तरफ से 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ बुलाने की इजाज़त होगी। आनलाईन टीचिंग, टेली काउंसलिंग पहले की तरह जारी रहेंगे। यह हुक्म कंटेनमैंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में लागू रहेंगे।
जारी हुक्मों अनुसार उच्च शैक्षिक अदारों को सिर्फ़ खोज विद्वान (पी.एच.डी.) और प्रयोगात्मिक कामों की ज़रूरत वाले तकनीकी और पेशेवर प्रोग्रामों के पोस्ट ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए सिर्फ़ प्रयोगशालावों के लिए खोलने की इजाज़त होगी।
इसी तरह जारी ताज़ा हुक्मों अनुसार ओपन थियेटरों को सामाजिक दूरी बना कर रखने और मास्क पहन कर रखने के साथ खोलने की तो आज्ञा होगी परन्तु सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमा पहले की तरह बंद रहेंगे। यह हुक्म जिले अंदर 30 सितम्बर 2020 तक लागू रहेंगे। हुक्मों का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ सख्त कार्यवाई अमल में लाई जाएगी।
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