मौजूदा प्रस्तावित मतदान केन्द्रों/भवनों का शत-प्रतिशत फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के निर्देश
तरनतारन, 8 जून(राजन): डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी संदीप ऋषि ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के पुनर्गठन को लेकर इस बार मतदान केंद्र के लिए 1500 मतदाताओं की कट ऑफ लिमिट निर्धारित की है, जिसे देखते हुए मतदान जिले के 1500 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा।उन्होंने निर्वाचन अमले को निर्देश दिये कि मतदान केन्द्र के युक्तिकरण हेतु प्रस्ताव भेजने से पूर्व संबंधित ईआरओ द्वारा पर्यवेक्षकों/बीएलओ के माध्यम से मौजूदा प्रस्तावित मतदान केन्द्र/भवनों का शत-प्रतिशत फिजिकल वेरीफिकेशन किया जायेगा, जिसमें आयोग कम से कम अनुपालन करेगा. कम आवश्यक सुविधाओं के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।गौरतलब है कि जिले में कुल 904 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 1500 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के स्थान पर नए बूथ बनाए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि किसी मतदान केन्द्र का भवन बदलते समय किसी निजी भवन में मतदान केन्द्र स्थापित करना हो तो संबंधित भवन के मालिक/प्रबंधन समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान मृत मतदाताओं/स्थानांतरित मतदाताओं/डुप्लिकेट वोटों की पहचान बीएलओ द्वारा जमा कर सूची तैयार कर बीएलओ एप में उनके प्रपत्र संख्या 7 के साथ भरकर सूची तैयार की जाए। बी एल ओज को घर-घर जाकर युवाओं, ट्रांसजेंडरों और 18 साल और उससे अधिक उम्र के एनआरआई से फॉर्म नंबर 6 भरकर वोट दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया।
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