
अमृतसर, 31 जुलाई (राजन):पंजाब सरकार ने अमृतसर जिले के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 290 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत 4 अगस्त 2023 से जिले में नए कलेक्टर रेट लागू होंगे और नई दरों के अनुसार पंजीकरण किए जा सकेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व दरों में 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र का पंजीयन कराते समय संबंधित व्यक्ति की गिरदावरी संलग्न करना आवश्यक है, जिससे क्षेत्र के प्रकार का पता चल सके।यदि एक से अधिक विक्रेता हो, यदि प्रति क्रेता विक्रेता का हिस्सा 500 वर्ग मीटर से कम हो। इस पर आवासीय दर ली जाएगी, कवर्ड एरिया के फ्लैट/फ्लोर की रजिस्ट्री पर कलेक्टर दर ली जाएगी तथा निर्मित मकान की फोटो दोनों पक्षोंअर्थात विक्रेता और खरीदार वसीका के साथ लगाने जरूरी होगी।
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