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पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यूनिवर्सिटी में विभिन्न प्रकार के पौधे लगाये गये

अमृतसर,31 जुलाई :  जिला एवं सत्र न्यायाधीश साहिब  रछपाल सिंह के आदेशों के तहत न्यायाधीश साहब ने आज कानूनी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए। इस अवसर पर प्रमुख डॉ. बिमलदीप सिंह, सहायक प्रोफेसर डॉ. मंजीत सिंह और सहायक प्रोफेसर डॉ. विनोद कुमार और कानूनी विभाग, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।रछपाल सिंह सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कहा कि पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाया जा सकता है और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए पेड़ बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि इस धरती को प्रदूषित पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा और ऐसी अन्य परेशानियों से बचाया जा सके।

3 अगस्त तक चलने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में भी अवगत कराया

इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 अगस्त तक चलने वाली विशेष लोक अदालत के बारे में भी अवगत कराया और कहा कि इसका लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि यदि किसी नागरिक को इस संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर सकता है, जहां वर्तमान सचिव और लोक अभियोजक उनकी हर संभव मदद करेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर शनिवार को आयोजित होगी

जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अमृतसर वासियों को संदेश दिया है कि इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को आयोजित होने जा रही है। जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे वैवाहिक विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली और पानी के बिल आदि दाखिल किए जा सकते हैं। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते के माध्यम से निपटाना है ताकि दोनों पक्षों के धन और समय की बचत हो और साथ ही उनकी आपसी दुश्मनी कम हो, गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामले जो अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं। अदालतों में फैसले के लिए लोगों को शामिल किया जाता है।लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं।  

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