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डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अमृतसर जिले में 75 mg से ज़्यादा की प्रेगाबेलिन दवाओं की बिक्री और स्टॉक पर लगाई रोक

अमृतसर, 6 अगस्त(राजन):नशे के बढ़ते खतरे और दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रेगाबेलिन दवा के बढ़ते गलत इस्तेमाल को गंभीरता से लेते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें अमृतसर जिले में 75 mg से ज़्यादा की प्रेगाबेलिन कैप्सूल/टैबलेट के स्टॉक और बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई है।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती पल्लवी मिश्रा ने कहा कि 150 mg और 300 mg की प्रेगाबेलिन दवा के दवा के तौर पर गलत इस्तेमाल की शिकायतें मिली हैं। आम तौर पर, डॉक्टर मरीज़ों को सिर्फ़ 75 mg तक की प्रेगाबेलिन ही लिखते हैं, इसलिए 75 mg से ज़्यादा की दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने का फ़ैसला किया गया है।

आदेशों के मुताबिक, केमिस्ट, मेडिकल स्टोर, होलसेलर और हॉस्पिटल फार्मेसी सिर्फ़ असली मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर 75 mg तक की प्रेगाबेलिन दवा बेच सकेंगे। इसके अलावा, हर सेल का पूरा रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर केमिस्ट का नाम, दवा जारी करने की तारीख और दी गई टैबलेट/कैप्सूल की संख्या लिखनी होगी।

यह भी पक्का किया जाएगा कि उसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवा पहले किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से जारी न की गई हो और प्रिस्क्रिप्शन में बताई गई मात्रा से ज़्यादा दवा न दी गई हो।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था इन आदेशों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 के सेक्शन 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।ये ऑर्डर 5 अगस्त 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेंगे।

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