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हाई कोर्ट ने सरकार को पंजाब की 5 नगर निगम और 42 नगर कौंसिल के चुनाव करवाने के 15 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने के दिए आदेश

अमृतसर, 19 अक्टूबर: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की 5 नगर निगम और 42 नगर कौंसिल के चुनाव करवाने के लिए पंजाब सरकार को 15 दिन के भीतर नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश जारी किए हैं।हाई कोर्ट में नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव करवाने को लेकर दो पी आई एल दाखिल की गई थी। जिस पर 14 अक्टूबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम और नगर कौंसिल  चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। समाज सेवक प्रमोद चंद्र  बाली और बेअंत कुमार द्वारा हाई कोर्ट में  दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश  शील नागू और न्यायाधीश अनिल खेत्रपाल ने आज लिखित आदेश जारी करते हुए कहा पंजाब सरकार 15 दोनों के भीतर 5 नगर निगम और 42 नगर कौंसिल के चुनावों को करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें।जारी आदेशों में कहा गया है कि अगर नई वार्ड बंदी फाइनल नहीं हो पाई है, इस पर पुरानी वार्ड बंदी के अनुसार ही चुनाव करवा दिए जाएं। जारी आदेशों के अनुसार पंजाब की अमृतसर,जालंधर,लुधियाना, फगवाड़ा और पटियाला नगर निगम में चुनाव होने हैं।

इन नगर निगम और कौंसिल में होंगे चुनाव।

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