
अमृतसर, 30 अक्टूबर :भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण-2025 को लेकर जारी कार्यक्रम के तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। इस संबंध में जिला प्रशासनिक परिसर अमृतसर में सभी चुनावी पंजीकरण अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज)-सह-अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ज्योति बाला ने लोकसभा/ की तस्वीर पेश की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं होने वाले पात्र मतदाताओं के लिए निर्वाचक नामावली-2025 के विशेष सरसरी शुद्धिकरण का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा एवं आपत्ति प्रपत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। बूथ स्तर के अधिकारियों और निर्वाचकों को 28 नवंबर 2024 तक नामावली जमा की जाएगी। पंजीकरण अधिकारियों/सहायक चयनकर्ताओं को पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा।
विशेष कैंप के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा फॉर्म जमा किये जायेंगे
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक है, जिनका नाम भारत में किसी भी स्थान की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं है, वे अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए आवश्यक फॉर्म मतदान केंद्रों और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और बूथ स्तर के अधिकारी भी फॉर्म भरने में सहायता करेंगे।उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी 9 नवंबर शनिवार, 10 नवंबर रविवार और 23 नवंबर शनिवार और 24 नवंबर 2024 रविवार को दावा एवं आपत्ति प्रपत्र प्राप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, मतदाता सूची में नाम पर आपत्ति या पहले से दर्ज प्रविष्टि को कम करने, मतदाता सूची में प्रविष्टियों की शुद्धता और प्रविष्टियों के आदान-प्रदान के लिए फॉर्म 7- बादली, पी.डब्ल्यू.डी. मार्किंग के लिए डुप्लीकेट वोटर कार्ड पाने के लिए फॉर्म नंबर 8 भरा जा सकता है।उन्होंने यह भी बताया कि ये फॉर्म भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ से ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन भी जारी किया है जिसके माध्यम से आवेदक अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं जो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर से जुड़ा होगा।
आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन देखी जा सकती
अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि मतदाता सूची मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट www.ceopunjab.nic.in और भारत के चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।www.eci.nic.in से विवरण खोजने के अलावा सभी प्रकार के फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही फॉर्म ऑनलाइन भरे जा सकते हैं और तिथि के अंत तक दाखिल किए गए फॉर्म की वर्तमान स्थिति की जांच की जा सकती है और कोई भी व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र, भवन और मतदाता पंजीकरण अधिकारी, बूथ का विवरण देख सकता है। स्तर के अधिकारी पता लगा सकते हैं।उन्होंने सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे जिले में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए इस विशेष अभियान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर चुनाव तहसीलदार राजिंदर सिंह के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे
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