
अमृतसर, 19 दिसंबर : जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर साक्षी साहनी ने पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 की धारा 54 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (सी) के तहत राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में , पंजाब 1) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.12.2024 को जिला अमृतसर के नगर निगम/नगर पंचायत की नगरपालिका सीमा के भीतर मतदान एवं मतगणना के दिन को ” ड्राई डे ” घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम/नगर पंचायत/नगर परिषद के जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं और जो क्षेत्र आदर्श चुनाव प्रणाली के अंतर्गत आता है, वहां किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री, शराब के भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश नगर निगमों/नगर पंचायतों/नगर परिषदों के क्षेत्रों में बने होटल, रेस्तरां, क्लब और परिसरों पर भी पूरी तरह से लागू होंगे जहां शराब की खपत और बिक्री की कानूनी रूप से अनुमति है।
जिले में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा
जिले में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा।इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट साक्षी साहनी ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम, 2023 की धारा 163 बीएनएसएस के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया है और जिले के नगर निगमों/नगर पंचायतों को इन चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कहा है जहां चुनाव हो रहे हैं या जिसकी सीमा के भीतर वह क्षेत्र आदर्श चुनावी प्रभाग के अंतर्गत आता है। ज्वलनशील वस्तुएं और धारदार हथियार जैसे भाला, त्रिशूल आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी किया गया है। यह आदेश 22 दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा।
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