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नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स 30.46 करोड़ तक पहुंचा,31 दिसंबर के बाद 10% जुर्माना

अमृतसर , 27 दिसंबर: पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं कि नगर निगम को 2024- 25 वित्त वर्ष का 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। 31 दिसंबर के बाद इस वित्त वर्ष का  प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना लगेगा। नगर निगम को 2024- 25 वित्त वर्ष में अब तक 30.46 करोड़ रूपया टैक्स एकत्रित हो चुका है। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह  औलख द्वारा पहले से ही आदेश जारी किए हुए हैं कि 31 दिसंबर तक छुट्टी होने के बावजूद भी प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम कार्यालय के सीएफसी के ऑफिस  खुले रहेंगे। सीएफसी में उपभोक्ताओं द्वारा टैक्स जमा करवाया जा रहा है। जुर्माना से बचने के लिए सिर्फ चार दिन ही शेष बचे हैं। भारी संख्या में लोग नगर निगम को ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स   http://mseva.lgpunjab.gov.in/ उपभोक्ता इस लिंक के मध्य से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। नगर निगम के सहायक कमिश्नर विशाल वधावन ने बताया कि चार दिनों में नगर निगम को 40 लाख रुपए से ऊपर टैक्स एकत्रित हो सकता है।

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