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नई बन रही अवैध कॉलोनियों पर ए डी ए और पुड्डा द्वारा जेसीबी मशीन चलाकर किया गया ध्वस्त

अवैध कॉलोनीयों पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ करते हुए अधिकारी।

अमृतसर, 31 दिसंबर : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में मजीठा रोड पर गांव नाग कलां में एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा पुलिस स्टेशन मजीठा और पुलिस स्टेशन कत्थूनंगल पुलिस की टीम के साथ क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स के सामने बन रही अवैध  कॉलोनी (एक्सटेंशन) और अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव पखरपुरा में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। 

अवैध कॉलोनीयों पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ करते हुए अधिकारी।

जिला नगर योजनाकार गुऱसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में होने वाले विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव नाग कलां और गांव पखरपुरा में नई विकसित की जा रही  अनधिकृत कॉलोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इन कॉलोनीयों के रास्तों और डाले गए सीवरेज व्यवस्था को भी तोड़ा गया। उन्होंने कहा किअनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों ने सरकारी निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन किया था।

पापरा एक्ट के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये जुर्माना है

अवैध कॉलोनीयों पर जेसीबी मशीन से तोड़फोड़ करते हुए अधिकारी।

गुरसेवक सिंह औलख  ने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। पुलिस विभाग को एफ आई आर करने के लिए लिखा गया हैं ।इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला अमृतसर के अंदर नई विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रोकने और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही हैजिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे उन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी अनुमति अवश्य लें, जिससे उनकी संपत्ति का नुकसान न हो उनके लिए परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा।

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