
अमृतसर 21 मार्च(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों की पालना करते हुए, एडीए के जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और थाना कॉम्बो के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अमृतसर-फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर बनाई जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार फतेहगढ़ चूड़ियां रोड स्थित नंगली गांव में बाबा दीप सिंह एवेन्यू (एक्सटेंशन), आशियाना एस्टेट (एक्सटेंशन) तथा लोहारका रोड पर वृंदावन आर्किड कॉलोनी में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कॉलोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।

अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को कैद और जुर्माना का है प्रावधान
जिला टाउन प्लानर ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक पुलिस विभाग को अनधिकृत कॉलोनियां काटने वाले कुल 15 कॉलोनाइजरों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी पुड्डा से जानकारी दें
एडीए के रेगुलेटरी विंग ने आम जनता से अपील की है कि वे पुडा विभाग से अप्रूव न होने वाली कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले उस कालोनी के लिए पुड्डा से मंजूरी की जानकारी अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे और वे उनके लिए परेशानी का कारण न बनें। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुड्डा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।
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