
अमृतसर, 10 अक्टूबर(राजन): एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर जिले में इन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार जिला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, विरोध रैलियों, धरनों, बैठकों, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
सीमा पर कंटीली तारों के पास सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध
जारी किए गए आदेशों के अनुसार अमृतसर में जिला पुलिस प्रमुख अमृतसर (ग्रामीण) के अधिकार क्षेत्र में भारत-पाक सीमा पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सभी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेश में कहा गया है कि जिला अमृतसर में भारत-पाक सीमा पर अवांछित तत्वों की आवाजाही से भारत-पाक सीमा की सुरक्षा और देश की शांति को खतरा होने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर है।
आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में जनता द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग और अनाधिकृत निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में जनता द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग और अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना का भय बना हुआ है। अतः मानव जीवन एवं सरकारी संपत्ति की रक्षा के उद्देश्य से, ब्यास शस्त्र डिपो के आसपास 1000 वर्ग गज क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग एवं अनाधिकृत निर्माण को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
पुलियों और सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अमृतसर जिले में पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़कों के निर्माण या फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बनाए गए डिवाइडर को अस्थायी रूप से रास्ता बनाने के लिए तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
ऑटो-रिक्शा में क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि अमृतसर जिले में कोई भी वाहन/ऑटो-रिक्शा चालक क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अपने स्तर पर अभिभावकों को इस बारे में जागरूक करें। आदेशों में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में स्कूल जाने वाले वाहन/ऑटो-रिक्शा क्षमता से अधिक बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, जिससे यातायात की समस्या पैदा होने के अलावा दुर्घटनाओं का भी खतरा रहता है।
मैरिज पैलेसों में हथियार ले जाने और फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार आदि ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और सोशल मीडिया पर ऐसी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके संज्ञान में लाया है कि बड़ी संख्या में मैरिज पैलेसों, धार्मिक स्थलों में, समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार ले जाना और हवा में फायरिंग करना एक परंपरा बन गई है और सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यह सभी प्रतिबंध आदेश 6 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा।
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