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इनएंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस की मंजूरी लेने वाले नगर निगम अधिकारियों की करेंगे जबाब तलबी : कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी

पार्षद विकास सोनी की फाइल फोटो।

अमृतसर,29 जनवरी(राजन): नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल के नेता विकास सोनी ने कहा है कि इनएंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस की मंजूरी लेने वाले निगम अधिकारियों की जवाब तलबी करेंगे। विकास सोनी ने कहा कि नगर निगम का मेयर किसी इमरजेंसी और बहुत ही जरूरी प्रस्ताव को इनएंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस की मंजूरी ले सकता है। जिस प्रस्ताव पर नगर निगम के किसी भी सदस्य एतराज ना हो। उन्होंने कहा कि अमृतसर वाॉल्ड सिटी के विकास कार्यों को लेकर लगभग 417.82 करोड़ रुपए के दो टेंडर लगाने के लिए मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया द्वारा इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस की मंजूरी देना बिल्कुल ही गलत है।

विकास के प्रोजेक्टो को हाउस की बैठक में डिस्कशन करके मंजूर करवाने चाहिए

पार्षद विकास सोनी ने कहा कि नगर निगम द्वारा जिस जिस वार्ड में विकास कार्य करवाए जाने होते हैं, निगम अधिकारियों द्वारा उस- उस वार्ड के पार्षद के साथ डिस्कशन करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास के प्रोजेक्टो की नगर निगम हाउस की बैठक में बाकायदा तौर पर डिस्कशन करके  सर्वसम्मति  से मंजूरी लेकर आगे कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के 417.82 करोड़ रुपयो के लगाएं गए दो टेंडरो की कांग्रेस पार्टी विस्तार पूर्वक जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास कार्य करवाने के लिए पूरी तरह हक में है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य करवाने के लिए लोगों द्वारा दिए गए टैक्स की राशि उपयोग की जाती है। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा दिए गए टैक्स की राशि को बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है।

10 महीनो से जनरल हाउस की मीटिंग नहीं हुई

कांग्रेस पार्षद दल के नेता विकास सोनी ने कहा कि पिछले 10 महीनो से नगर निगम जनरल हाउस की बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम एक्ट के अनुसार प्रत्येक महीने नगर निगम हाउस की मीटिंग होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के  सभी राजनीतिक दल के पार्षदों द्वारा निगम हाउस की मीटिंग बुलाने के लिए नगर निगम कमिश्नर को कई बार कहा है। इसके बावजूद भी नगर निगम जनरल हाउस की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है।

मेयर भाटिया के पास बहुमत नहीं

कांग्रेस पार्षद दल के नेता पार्षद विकास सोनी ने कहा कि मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया के पास नगर निगम हाउस में बहुमत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट का आदर सम्मान करते हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि माननीय हाई कोर्ट से उनको इंसाफ मिलेगा।

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