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डेयरिया वालों ने प्लॉट लेने के लिए किसी ने भी ई ऑक्शन नहीं भरी : प्लॉट का रिजर्व प्राइस कम किया जाए

अमृतसर, 28 फरवरी (राजन): मानवीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार अमृतसर शहर के भीतर से पशुओं की डेयरियों को 28 फरवरी तक शहर से बाहर शिफ्ट करना है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा फतेहपुर डेयरी कांप्लेक्स के समीप झब्बाल रोड पर डेयरियों को शिफ्ट करने के लिए 74 प्लॉट 600 वर्ग गज और 42 प्लॉट 300 वर्ग गज बेचने के लिए ई ऑक्शन लगाई हुई थी। इन प्लाटों का नगर निगम द्वारा 12500 रुपए प्रति वर्ग गज रिजर्व प्राइस निर्धारित किया गया है। ऑक्यशन भरने के लिए अंतिम तिथि 27 फरवरी थी।इन प्लांट को लेने के लिए किसी भी डेयरी वाले ने ई ऑक्शन नहीं भरी है।

रिजर्व प्राइस अधिक है

डेयरी वालों द्वारा गठित की गई यूनियन के आगू गगनदीप सिंह ने बताया कि नगर निगम ने डेयरी शिफ्ट करने के लिए प्लॉट का रिजर्व प्राइस बहुत ही अधिक रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जमीन का रेट बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि नगर निगम इन प्लाटों का रिजर्व प्राइस कम करें। उन्होंने कहा कि इन प्लाटो की स्थिति भी बहुत ही खराब है। इन प्लाटों के बीच भारी मात्रा में गोबर और कीचड़ भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन प्लाटो के आसपास किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने मांग की है कि इन प्लांट का रिजर्व प्राइज कम किया जाए। इन प्लांट को साफ करवा कर आसपास विकास भी कराया जाए।

हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई

गगनदीप सिंह ने बताया कि डेयरिया शिफ्ट करने के आदेश पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उनकी यूनियन द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है। उन्होंने बताया कि सोमवार को हाई कोर्ट में लगाई गई रिव्यू पिटिशन के संबंध में नगर निगम के अधिकारियों को लिखित तौर पर बता दिया जाएगा।

नगर निगम द्वारा लगाई गई नीलामी सूचना की कॉपी।

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