
अमृतसर, 7 जुलाई (राजन): अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नितेश कुमार जैन और एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती इनायत के आदेशों के बाद, ADA के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने थाना कंबो की पुलिस की मौजूदगी में तीन नई बन रही अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
यह कार्रवाई गांव कंबो (रामतीर्थ रोड), गांव खैराबाद (मीरांकोट चौक से रामतीर्थ रोड, वेलकम सिटी के साथ) और गांव दालम (अजनाला रोड) में बन रही गैर-कानूनी कॉलोनियों में की गई, जहां गैर-कानूनी डेवलपमेंट के कामों को गिराया गया।

डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट को पक्का करने के लिए इन कॉलोनियों के डेवलपर्स को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किए गए थे और काम रोकने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के बावजूद डेवलपमेंट का काम जारी रखने की वजह से 3 जुलाई 2026 को तोड़फोड़ के ऑर्डर जारी किए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि गांव कंबो में बनी बिना इजाज़त कॉलोनी के खिलाफ 10 अक्टूबर 2025 को भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा गया था। इसी तरह, गांव दालम में बनी कॉलोनी के खिलाफ भी 12 जून 2026 को तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कॉलोनी डेवलपर्स ने फिर से गैर-कानूनी डेवलपमेंट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नए किए गए डेवलपमेंट के कामों को फिर से तोड़ दिया गया।
उन्होंने बताया कि पपरा एक्ट-1995 (अमेंडमेंट-2024) के मुताबिक, बिना इजाज़त कॉलोनियां बनाने वालों को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर ज़मीन मालिकों और कॉलोनी डेवलपर्स के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।
ADA के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले यह पक्का कर लें कि संबंधित कॉलोनी के पास PUDA/ADA से सही अप्रूवल हो। लोग अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद बिना इजाज़त वाली कॉलोनियों की लिस्ट भी ज़रूर देखें ताकि वे पैसे के नुकसान और बेवजह की कानूनी परेशानियों से बच सकें।
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