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इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के क्षेत्र से प्रतिदिन 121 टन कूड़ा उठाने के अलाट किए गए टेंडर की अहम सुनवाई हाई कोर्ट में  कल 12 अगस्त को होगी

अमृतसर,11 अगस्त (राजन):नगर निगम ने शहर में कूड़ा प्रबंधन को लेकर प्रतिदिन 121 टन डोर टू डोर कूड़ा  उठाने के लिए एक नई कंपनी को टेंडर अलाट कर दिया गया है। इस कंपनी द्वारा अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के क्षेत्रों  से कूड़ा उठाने के लिए कार्य शुरू किया जाना है । इस कंपनी द्वारा लगभग 80 मिनी टिप्पर और अन्य मशीनरी सड़कों पर उतारी जाएगी।

इस मामले को लेकर शहर में पहले से डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली थ्री आर कंपनी और दूसरी रिचकॉन कंपनी द्वारा नगर निगम अमृतसर के अलाट किए गए टेंडर पर स्टे लेने के लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अलग-अलग  दो याचिका दायर कर दी गई । जिस पर 5 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हुई। नगर निगम द्वारा शहर में कूड़ा प्रबंधन को लेकर प्रतिदिन 121 टन डोर टू डोर कूड़ा  उठाने के लिए एक नई कंपनी को दिए गए आदेश पर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी नहीं किया। रिचकॉन कंपनी मामले को लेकर  हाई कोर्ट में 10 अगस्त सोमवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। अब थ्री आर कंपनी द्वारा दायर की गई याचिका पर 12 अगस्त बुधवार को सुनवाई होगी।

हाई कोर्ट में नगर निगम द्वारा हलफनामा दायर करना होगा

थ्री आर कंपनी ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि नगर निगम द्वारा शहर की 85 वार्ड में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का पहले से ही उनको कार्य दिया हुआ है। इसके बावजूद भी नई कंपनी को शहर से कूड़ा उठाने का वर्क आर्डर कैसे जारी कर दिया गया। जिस पर 5 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होने पर नगर निगम के सीनियर एडवोकेट द्वारा बताया गया कि नई कंपनी को इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी,मंडी बोर्ड की अंतर्गत आते क्षेत्र से कूड़ा उठाने का वर्क आर्डर जारी किया है। जिस पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा थ्री आर कंपनी को स्टे आर्डर ना देकर नगर निगम से इस संबंधी हलफनामा मांग लिया है। कल यानी 12 अगस्त को नगर निगम की ओर से नई कंपनी से नगर निगम के क्षेत्र से अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में कूड़ा उठाने को लेकर हलफनामा दायर किया जाएगा। वैसे नई कंपनी द्वारा कूड़ा उठाने के लिए नई गाड़ियां भी अमृतसर में ला दी गई है।

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