
अमृतसर, 5 सितंबर(राजन):एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पल्लवी मिश्रा ने बताया कि स्पेशल इन-डेप्थ करेक्शन (SIR)-2026 के तहत वोटर लिस्ट से जुड़े क्लेम और ऑब्जेक्शन 12.09.2026 तक फाइल किए जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि इस मकसद के लिए, BLOs 06.09.2026 (रविवार) को जिले के सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक स्पेशल कैंप में मौजूद रहेंगे, जहाँ नए वोटरों का रजिस्ट्रेशन, करेक्शन, नाम जोड़ना और दूसरे क्लेम/ऑब्जेक्शन लिए जाएँगे।
Form-6 भरने वाले हर एप्लिकेंट के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म ज़रूरी है, जिसमें एप्लिकेंट या उसके माता-पिता/दादा-दादी की 2003 की इलेक्टोरल रोल से जुड़ी डिटेल्स डालनी होंगी।
2003 के साथ मैपिंग होने पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स:- अगर डिक्लेरेशन फॉर्म में एप्लिकेंट या उसके माता-पिता/दादा-दादी की डिटेल्स 2003 की इलेक्टोरल रोल से मैप होती हैं, तो एप्लिकेंट को डेट ऑफ़ बर्थ और रेजिडेंस का सिर्फ़ एक-एक प्रूफ़ जमा करना होगा।
• डेट ऑफ़ बर्थ के लिए एक्सेप्ट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स:-
I. बर्थ सर्टिफ़िकेट
II. 10वीं या 12वीं क्लास का सर्टिफ़िकेट
III. PAN कार्ड
IV. ड्राइविंग लाइसेंस.
V. इंडियन पासपोर्ट
• रेजिडेंस के लिए एक्सेप्ट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स:
I. इंडियन पासपोर्ट
II. बैंक/पोस्ट ऑफ़िस पासबुक
III. बिजली/पानी/गैस कनेक्शन बिल (पते के साथ) (कम से कम एक साल तक का)
IV. कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी द्वारा जारी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफ़िकेट।
• मैपिंग न होने पर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स
अगर डिक्लेरेशन फ़ॉर्म में 2003 के इलेक्टोरल रोल से मैपिंग नहीं है और एप्लीकेंट की जन्मतिथि 02.12.2004 के बाद की है, तो एप्लीकेंट को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पिता और माता में से सिर्फ़ एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, अगर जन्मतिथि 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच है तो एप्लीकेंट और माता-पिता में से किसी एक का और अगर जन्मतिथि 01.07.1987 से पहले की है तो एप्लीकेंट को नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स में से सिर्फ़ एक जमा करना होगा:-
1. किसी भी सेंट्रल/स्टेट गवर्नमेंट/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रेगुलर एम्प्लॉई/पेंशनर को जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में गवर्नमेंट/लोकल गवर्नमेंट/बैंक/पोस्ट ऑफिस/LIC/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/सर्टिफिकेट/डॉक्यूमेंट।
3. सही अथॉरिटी से जारी बर्थ सर्टिफिकेट।
4. पासपोर्ट।
5. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से जारी मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट।
6. सही स्टेट अथॉरिटी से जारी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट।
7. फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट।
8. सही अथॉरिटी से जारी OBC/SC/ST या कोई भी जाति सर्टिफिकेट।
9. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (जहां भी हो)।
10. सरकारी अधिकारियों द्वारा एक्ट/एडमिनिस्ट्रेटिव नियमों के तहत तैयार किया गया फैमिली रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी लैंड/हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे 06 सितंबर को अपने नजदीकी BLO कैंप में पहुंचें और समय पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने क्लेम और ऑब्जेक्शन जमा करें।
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