
अमृतसर,10 सितंबर:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज सरकारी मुलाजिमों के बकाया DA मामले में आदेश का पालन न करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार को फैसले को चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन अपील दायर करने के नाम पर पहले से जारी आदेश का पालन करना बंद नहीं किया जा सकता।.इस तरह की सभी रणनीतियों को हम भी समझते हैं। अदालत ने सरकार से कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया के साथ खेल खेलना बंद करे और अपनी अपील को आगे बढ़ाए ।
सुनवाई के दौरान बताया गया कि मामले में 95 साल तक की उम्र के बुजुर्ग भी शामिल हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की खामियां दूर की जा रही हैं। इस पर हाईकोर्ट ने अपील की प्रक्रिया जल्द पूरी करने और सुनवाई करवाने पर जोर दिया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को 10 दिन का समय देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर सुनवाई करवाने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि 10 दिन में सुनवाई नहीं होती है तो हाईकोर्ट मामले को अपने स्तर पर आगे सुनेगा। मामला हाईकोर्ट के 3 अगस्त के उस आदेश की पालना से जुड़ा है, जिसमें पंजाब सरकार और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को केंद्र की दरों के अनुसार DA की लंबित किस्तों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। गुरुवार को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
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