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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने दो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लाइसेंस रद्द किए

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रे पल्लवी मिश्रा की फाइल फोटो।

अमृतसर, 9 अक्टूबर(राजन):अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर  पल्लवी मिश्रा ने दो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के लाइसेंस रद्द करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। इनमें एम./एस. डी.वाई. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड (M/S DY Management Consultancy Pvt. Ltd.), एस.सी.ओ. नंबर 110-111, 97 एकड़ स्कीम, रंजीत एवेन्यू, डी-ब्लॉक, अमृतसर तथा प्रभवीज़ा डॉट कॉम (Prabvisa.com), एस.सी.ओ. नंबर 122, पहली मंजिल, बी-ब्लॉक, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर शामिल हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, एम./एस. डी.वाई. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस नंबर एम.ए./एल.एफ.ए./(3)/874, दिनांक 5 मार्च 2025 रद्द करने संबंधी कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार, प्रभवीज़ा डॉट कॉम का लाइसेंस नंबर डी.एम.-ए.एस.आर./एम.ए.-1(6)/466, दिनांक 4 मार्च 2021 रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं।

दोनों मामलों में जारी आदेशों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने तथा नियमों के अनुसार आगे के कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि विदेश जाने, वर्क परमिट या अन्य इमिग्रेशन सेवाएं प्राप्त करने से पहले संबंधित एजेंट या कंसल्टेंसी के लाइसेंस की वैधता की जांच अवश्य करें। इसके अतिरिक्त, अपने पासपोर्ट, अन्य जरूरी दस्तावेजों और पैसों का लेन-देन करते समय पूरी सावधानी बरतें, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

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