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जिला प्रशासन द्वारा जिले में कुछ कार्यों पर पाबंदियां लगा दी गई है, सभी पाबंदियां 6 जनवरी तक लागू रहेगी

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर मैडम पल्लवी मिश्रा की फाइल फोटो।

अमृतसर, 7 नवंबर(राजन):एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर मैडम पल्लवी मिश्रा ने इंडियन सिटिज़न्स सेफ्टी एक्ट, 2023 के सेक्शन 163 BNSS के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अमृतसर ज़िले में निम्नलिखित कार्यों पर पाबंदियां  लगा दी गई है। जिन में  रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक किसी भी पब्लिक, धार्मिक जगह, बैंक्वेट/मैरिज हॉल, होटल, रिसॉर्ट, DJ इवेंट, सोशल, धार्मिक, पॉलिटिकल या किसी दूसरे इवेंट में लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, DJ, साउंड एम्पलीफायर या दूसरे शोर मचाने वाले डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर नियमों के मुताबिक किसी भी खास छूट पर लागू नहीं होंगे, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने मंज़ूर किया हो।

ऑटो-रिक्शा में कैपेसिटी से ज़्यादा स्कूली बच्चों को ले जाने पर बैन

अमृतसर जिले में कोई भी गाड़ी/ऑटो-रिक्शा ड्राइवर कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह पक्का करेंगे कि वे अपने लेवल पर पेरेंट्स को इस बारे में जागरूक करें।

UAVs/ड्रोन/माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट उड़ाने पर बैन

अमृतसर रूरल की सीमा के अंदर बिना पहले से इजाज़त के ड्रोन U.A.V. (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), R.V.P (रिमोटली पायलटेड व्हीकल), R.C.A. (रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट), माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट जिसमें पैरा ग्लाइडर/हैंग ग्लाइडर भी शामिल है, उड़ाने पर पूरी तरह से बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं।

विरोध रैली और धरने वगैरह पर पूरी रोक

जिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध रैली, धरने, मीटिंग, नारे लगाने या लगाने और प्रदर्शन पर पूरी रोक लगा दी है।

पुलियों और सड़कों पर रेलिंग और डिवाइडर तोड़ने पर पूरी तरह रोक

पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़क बनाने या फ्लाईओवर बनाने के दौरान बनाए गए डिवाइडर को तोड़कर कुछ समय के लिए रास्ता साफ करने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों में आगे कहा गया है कि अमृतसर जिले में कई पुलिया और सड़कें बिना रेलिंग के हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों/ठेकेदारों/डिपार्टमेंट द्वारा फसल कटाई मशीनों/खाई मशीनों और ट्रॉलियों आदि को ले जाने के लिए पतली पुलियों पर डिवाइडर तोड़ने, पुलिया या सड़क बनाने या फ्लाईओवर बनाने के दौरान सड़कों पर डिवाइडर तोड़ने और कुछ समय के लिए रास्ता साफ करने से हादसों का खतरा बना रहता है।यह सभी पाबंदियां  6 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगी।

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