अमृतसर, 31मई(राजन): अमृतसर में मनाए जा रहे घल्लूघारा सप्ताह के मद्देनजर हथियारों को लेकर चलने पर पाबंदी लागू कर दी गई है।
डीसीपी व कार्यकारी मजिस्ट्रेट परमिन्दर सिंह भंडाल ने सोमवार को एक आदेश जारी कर किसी भी प्रकार के हथियार, विस्फोटक पदार्थ, कुलहाड़ी, छुरर, बरछे, कृपाण आदि को लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। सेना, अर्द्धसैनिक बल और पुलिस को छोड़ कर यह आदेश आज नागरिकों के लिए 10 जून तक लागू रहेगा।