पुलिस जांच में शामिल हो: एडिशनल सेशन जज
अमृतसर, 2 सितंबर (राजन): एडीशनल सेशन जज सर्वजीत सिंह धारीवाल की अदालत ने आदेश जारी कर नगर निगम के एक्सीएन विजय धीर तथा जे ई राजेश शर्मा की गिरफ्तारी पर 7 सितंबर तक रोक लगा दी है। जारी आदेश अनुसार दोनों कथित आरोपी पुलिस जांच में 4सितंबर तक शामिल हो तथा पुलिस 20 हजार रुपयों की राशि के निजी मुचलके व गारंटी के साथ जांच मे शामिल करे।
उल्लेखनीय है कि विजय धीर व राजेश शर्मा विरुद्ध थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने एससी/ एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया हुआ है। विजय धीर व राजेश शर्मा के वकीलो द्वारा उनकी अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की हुई थी। दर्ज की गई याचिका में नगर निगम एक्सीएन विजय धीर के पक्ष में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जज रणवीर सिंह शेरावत द्वारा जारी किए गए आदेश कि एक्सीएन विजय धीर के तबादले पर तथा अन्य जारी करने के विभागीय आदेशों पर रोक का हवाला देकर हाईकोर्ट के आदेशों की कॉपी भी साथ लगाई गई। जिस पर सुनवाई दौरान एडीशनल सेशन जज द्वारा नियम व शर्तो के अनुसार उक्त आदेश जारी किए गए।