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कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले तंबाकू विक्रेताओं पर होंगी कार्रवाई : सिविल सर्जन डॉ चरणजीत सिंह

तंबाकू विक्रेताओ की जांच करने के लिए विशेष टीम गठित,3 तंबाकू विक्रेता दुकानों में छापामारी कर चालान काटे


अमृतसर, 20 अगस्त (राजन):सिविल सर्जन डॉ चरणजीत सिंह  ने आज सिविल सर्जन कार्यालय में तंबाकू विक्रेताओं की जांच करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया।  जिसमें जिला नोडल अधिकारी सह जिला टीबी  अधिकारी डॉ. नरेश चावला के नेतृत्व में, डिप्टी मास मीडिया अधिकारी अमरदीप सिंह, बलजीत सिंह, दिलबाग सिंह और विपन कुमार  हैं ।  टीम ने आज ही कार्रवाई करते हुए सर्कुलर रोड और सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास के क्षेत्रों में 3 तंबाकू विक्रेताओं का निरीक्षण किया, इस दौरान विभिन्न दुकानदारों के चालान  काटे द गए और मौके पर फटकार लगाई गई और पंजाब सरकार द्वारा एनटीसीपी के तहत सभी तंबाकू विक्रेता को आदेश जारी किए गए।
इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां  सिविल सर्जन डॉ चरणजीत सिंह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना जीएसआर 458 (ई) के अनुसार, सिगरेट पैकेट के दोनों ओर  एक निर्दिष्ट फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पैकेट निर्धारित मानदंड के अनुसार “तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, इसे आज ही बंद करें, संपर्क नंबर: 1800-11-2356” लिखा होना चाहिए।  साथ ही आगे की तरफ सफेद बैकग्राउंड और पीछे की तरफ ब्लैक बैकग्राउंड होना चाहिए।  सार्वजनिक स्थान पर खुली सिगरेट या धूम्रपान बेचना भी दंडनीय अपराध है।  इसलिए यदि कोई तंबाकू विक्रेता गैर-मानक तंबाकू उत्पाद बेचते हुए या कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा 20 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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