अमृतसर,12 अप्रैल(राजन):जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चिन्हित हितग्राहियों को गेहूँ वितरण में वृद्धि के संबंध में डिपो धारकों को प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एवं समय पर कार्यवाही करते हुए नागरिक आपूर्ति जिला नियंत्रक सुखविंदर सिंह गिल ने 28 मार्च 2022 तक कुल 19 सरकारी राशन डिपो को निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 07 और डिपो धारकों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति 12 अप्रैल, 2022 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही अपने सरकारी राशन डिपो के कार्य में रुचि नहीं लेने वाले कुल 7 डिपो धारकों के डिपो लाइसेंस रद्द कर दिए गए। जिले में कार्यरत सभी डिपो धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत चिन्हित हितग्राहियों को आवश्यक मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराने तथा कोई हड़बड़ी न करने तथा कार्डधारकों के साथ उचित व्यवहार करने का सख्त निर्देश दिया जाता है।
Check Also
सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने डेंगू/चिकनगुनिया इलाकों में जाकर लोगों को किया जागरूक
सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर घर-घर जाकर डेंगू के लार्वा की जांच कर रही । …