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मेयर अविश्वास प्रस्ताव के फ्लोर  टेस्ट को लेकर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अब 19 अप्रैल तिथि निर्धारित की 

अमृतसर,13 अप्रैल(राजन):मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए रखी गई 21 मार्च  की निगम हाउस की स्पेशल मीटिंग रद्द करने के विरोध में सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए नगर निगम के एडवोकेट पुनीत जिंदल औऱ मेयर रिंटू की ओर से संदीप खूंगल पेश हुए। हाईकोर्ट द्वारा इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल मंगलवार की तिथि निर्धारित कर दी।

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