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मेयर करमजीत सिंह रिंटू द्वारा रद्द की गई नगर निगम सब कमेटियों को हाईकोर्ट से मिला  स्टे

अमृतसर,28 अप्रैल(राजन): पिछले दिनों मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू द्वारा नगर निगम के विभागों की सब कमेटियों को भंग कर दिया गया था। नगर निगम की गठित की गई सब कमेटियों में एमटीपी विभाग, प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, वाटर सप्लाई व सीवरेज विभाग, ऑटो वर्कशॉप, लैंड विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग तथा अन्य सब कमेटियां शामिल थी। इन कमेटियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य पार्षद थे। इन कमेटियों में शामिल कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जिस कारण मेयर रिंटू द्वारा कमेटियों को भंग कर दिया गया था। नगर निगम की समूह विभागीय सब कमेटियां मेयर के अंडर ही कार्यरत होती हैं।

सांसद गुरजीत सिंह औजला व कांग्रेसी पार्षदों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

प्रॉपर्टी टैक्स सब कमेटी के चेयरमैन पार्षद अश्वनी कालेशाह ने मेयर द्वारा रद्द  की गई सब कमेटियों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट द्वारा 17 नवंबर 2022 तक कमेटियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी गई है। इसकी जानकारी सांसद गुरजीत सिंह औजला, जिला कांग्रेस शहरी के प्रधान अश्विन पप्पू, सीनियर डिप्टी मेयर रमन बख्शी, पार्षद अश्विनी कालेशाह तथा अन्य पार्षदों द्वारा प्रेस कांफ्रेंस करके दी गई। सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि नगर निगम सदन में कांग्रेस के पास बहुमत है। जब उनसे पूछा गया कांग्रेस पार्टी को छोड़ आप में शामिल हुए किन-किन  पार्षदो को वापस कांग्रेस में ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी कांग्रेस पार्टी में वापस  पार्षद आ रहे हैं  फिजिकल तौर पर ही आपको बता दिया जाएगा।

आदेश की कॉपी नहीं मिली: मेयर रिंटू

मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने कहा कि हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के संबंध में उनको कोई जानकारी नहीं है और ना ही अभी तक कोई आदेश की कॉपी उनको मिली है। उन्होंने कहा कि आदेश की कॉपी मिलने के उपरांत कानून के अनुसार जो बनता होगा वही होगा। 

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