Breaking News

पंजाब सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों और प्लॉटों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक

अमृतसर,25 मई (राजन): पंजाब सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों और प्लाटों के रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।  पंजाब सरकार के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग (स्टाम्प और पंजीकरण शाखा) ने पंजाब राज्य के सभी रजिस्ट्रारों, पंजाब राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रारों/संयुक्त सब-रजिस्ट्रारों और सभी डिवीजनल को पत्र लिखा है। पंजाब राज्य के आयुक्तों को भी अवैध/अनधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों का पंजीकरण न करने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्देश दिया कि पंजीकरण (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2020 अधिसूचना संख्या 25-लेग / 2020, दिनांक 10.12.2020 में कहा गया है: ’19-ए (1) (सी) सभी उप-पंजीयक / संयुक्त उप-पंजीयक पापरा, 1995 बाध्य हैं आईपीसी की धारा 20 (3) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए।
साथ ही, कोई भी कॉलोनी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं है, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं की जा सकती है।  राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपरोक्त कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में स्वामित्व के हस्तांतरण का कोई भी माध्यम पंजीकृत नहीं होगा।

आदेश की कॉपी

About amritsar news

Check Also

28 अगस्त को राखड़ पुण्या के पावन अवसर पर रईया दाना मंडी में होगा राज्य स्तरीय समारोह :सीएम मान सहित मंत्री होंगे शामिल

अमृतसर, 19 अगस्त (राजन):पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा हलका बाबा बकाला साहिब के नगर रईया की …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *