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प्रदर्शन रैलियों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध

अमृतसर, 10 अक्टूबर(राजन ):कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस उपायुक्त  जगमोहन सिंह ने धारा 144 के तहत जारी आदेशअनुसार शहर में पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पांच या अधिक व्यक्तियों की सभाओं, विरोध रैलियों, धरनों, बैठकों, जप और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किया गया है।  आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक / किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन की योजना बना रहे थे और लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे थे।  सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति का लगातार डर है।  इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है।  यह आदेश 6 दिसंबर तक लागू रहेगा।
ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबंध
कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस उपायुक्त जगमोहन सिंह ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करते हुए, डीजे को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत पुलिस थानों में शादियों में निर्धारित ध्वनि से अधिक प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी।  आतिशबाजी, शादियों और त्योहारों के दौरान आतिशबाजी का उपयोग रात 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।आदेश को स्पष्ट करते हैं कि शादियों में डीजे मौजूद रहेंगे।  आतिशबाजी और त्योहारों के दौरान पटाखों / पटाखों के उपयोग से सार्वजनिक शांति और दुर्घटनाओं में गड़बड़ी होने की संभावना बढ़ जाती है और इससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान का खतरा बढ़ जाता है।  इसलिए, इस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।  यह आदेश 7 दिसंबर तक लागू रहेगा।
होटल,  सराय, धर्मशाला व गेस्ट हाउस में ठहरने के लिए एक पहचान पत्र प्राप्त करना आवश्यक
कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस उपायुक्त जगमोहन सिंह  ने  धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मे  निम्नलिखित हस्ताक्षरों के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता हूं कि अपराध को रोकने के लिए किसी भी होटल, सराय, धर्मशाला व गेस्ट हाउस के मालिक की आवश्यक है कि वह इन स्थानों में किसी व्यक्ति को आवास देता है तो वह उस व्यक्ति और अन्य साथियों के सत्यापित दस्तावेजों को अपने होटल, सराय,  धर्मशालाओंव  अतिथि गृहों के रजिस्टर में सत्यापित दस्तावेजों के साथ ले जाएगा।  यह आदेश एकतरफा पारित किया जाता है।  यह आदेश 6 दिसंबर, 2020 तक लागू रहेगा।
किरायेदार रखने से पहले पुलिस स्टेशन में नोटिस दर्ज करवाए
जगमोहन सिंह ने  धारा 144 के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित हस्ताक्षरों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस थानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं, जब भी कोई मकान मालिक आवासीय व  व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपने परिसर से बाहर निकलता है।  उस समय किरायेदार अपना सटीक पता नहीं देते हैं और ऐसे कई लोग अपराध करने के बाद किराए पर जगह छोड़ देते हैं।  इसलिए, अपराध को रोकने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी मकान मालिक को अपनी जमीन किराए पर देनी हो, तो मकान मालिक को ऐसे किरायेदार का पता और विवरण प्राप्त करना चाहिए और उसे अपने क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में भेजना चाहिए ताकि पुलिस  इसका सत्यापन कर सके।  यह आदेश 6 दिसंबरतक लागू रहेगा।

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