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चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त प्रतिबंध

अमृतसर,13 दिसंबर(राजन): डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला अमृतसर के क्षेत्रों में पुलिस थानों के परिसरों के भीतर पतंग/गुड़िया उड़ाने, चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डोरियां सूती धागे के बजाय सिंथेटिक/प्लास्टिक से बनी होती हैं जो बहुत मजबूत, न घुलने वाली और न टूटने वाली होती हैं।  उन्होंने कहा कि यह चाइना  डोर पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है।  यहां तक ​​कि साइकिल और स्कूटर चालकों के गले और कान कट जाने, उड़ते हुए पक्षियों के फँस जाने और उनके मरने की कई घटनाएं हुई हैं।  इसके अलावा इस डोर में फंसे पक्षियों के पेड़ों पर लटकने से मौत होने से भी वातावरण दुर्गंध से प्रदूषित होता है।  इस प्रकार यह सिंथेटिक/प्लास्टिक की डोर जब पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है।  इस डोर के उपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय करने से दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।  इसलिए यह प्रतिबंध लगाना जरूरी है।  यह आदेश 12 फरवरी 2023 तक सख्ती से लागू रहेगा।

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