Breaking News

31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना नहीं लगेगा

अमृतसर,28 दिसंबर (राजन): नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग टैक्स एकत्रित करने में लोगों को जागरूक कर रहा है। निगम कमिश्नर संदीप ऋषि के आदेशों अनुसार विभाग के पांचों जोनों के अधिकारी फील्ड में उतर कर प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस 2022-23 वित्त वर्ष का टैक्स 31 दिसंबर से पहले अदा कर दे। अन्यथा 31 दिसंबर के उपरांत टैक्स अदा करने वालों को 10 प्रतिशत जुर्माना अदा करना पड़ेगा।

शनिवार छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे सेंटर

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के नोडल ऑफिसर दलजीत सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के सभी सीएफसी सेंटर खुले रहेंगे।प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने के लिए उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल फोन पर लगातार एस एम एस भेजे जा रहे हैं। ताकि लोग  31 दिसंबर तक टैक्स अदा करके 10 प्रतिशत जुर्माने से बच जाए। प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए लोग नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू, नगर निगम के जोन कार्यालय भगतावाला, लाहौरी गेट, छेहरटा, कंपनी बाग मे स्थित सीएफसी सेंटर में टैक्स अदा कर सकते हैं। इसके अलावा  ऑनलाइन http://mseva.lgpunjab.gov.in/ लिंक के माध्यम से भी टैक्स भरा जा सकता है।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

निगम कमिश्नर ने 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारियों और सीएफसी अधिकारियों को छुट्टी वाले दिन भी कार्य करने के दिए आदेश

नगर निगम मुख्य कार्यालय पर स्थित सीएफसी का बाहरी दृश्य। अमृतसर,6 सितंबर:पंजाब सरकार द्वारा 30 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *