
अमृतसर,11 फरवरी(राजन): नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी,पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों परहरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी अमृतसर के नेतृत्व में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला अदालतों अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी स्थापित की गई थी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चेक, बैंक, भूमि विवाद, घरेलू विवाद और लगभग सभी प्रकार के मामले निपटाए गए। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए जिला अदालतों, अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 34 बेंचों का गठन किया गया था। जिनमें से 24 बेंच अमृतसर कोर्ट, 1 बेंच स्थायी लोक अदालत, 1 बेंच लेबर कोर्ट, 1 बेंच कंज्यूमर कोर्ट और 4 बेंच अजनाला और 2 बेंच बाबा बकाला साहिब तहसील और इसके साथ राजस्व न्यायालयों द्वारा भी बेंच लगाई गई हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा सुनवाई के लिए कुल 21048 मामले रखे गए थे, जिनमें से 6787 मामलों का आपसी रजामंदी से निपटारा किया गया। इस बीच, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने लोगों को लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में रजामंदी पर दोनों पक्षों का फैसला होता है। लोगों की अदालतों के माध्यम से सस्ता और त्वरित न्याय मिलता है। लोगों की अदालतों के फैसले की कोई अपील नहीं है। दोनों पक्षों के बीच प्यार बढ़ता है।
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