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कोटकपूरा गोलीकांड में 2400 पेज की  सप्लीमेंट्री चालान पेश ; पूर्व सीएम बादल, सुखबीर, सुमेध सैनी आरोपी

अमृतसर,25 अप्रैल (राजन): बहुचर्चित बरगाड़ी बेअदबी कांड और इससे जुड़े बहबल कलां व कोटकपूरा गोलीकांड में मंगलवार को सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया है। गोलीकांड की जांच कर रही  एडीजीपी  एलके यादव के नेतृत्व वाले विशेष जांच दल ने 2400 से अधिक पेजों का एक और सप्लीमेंट्री चालान मजिस्ट्रेट अजयपाल सिंह की अदालत में दाखिल किया।दोनों बादल समेत पूर्व डीजीपी- एसएसपी  मुख्य आरोपी बताया जा रहा है कि 2400 पेज के चालान के कॉलम 4 में सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डीजीपी  सुमेध सिंह सैनी , प्रकाश सिंह बादल, परमराज सिंह उमरनागल पूर्व सीपी लुधियाना, चरणजीत शर्मा पूर्व एसएसपी मोगा, अमर सिंह चहल पूर्व डीआईजी  फिरोजपुर रेंज, सुखमंदर मान पूर्व एसएसपी  फरीदकोट, गुरदीप सिंह पूर्व एस एच ओ  सिटी कोटकपूरा को आरोपी बनाया गया है।

24 फरवरी 2023 को पहला चालान पेश किया था

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने के लिए पंजाब सरकार से सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी मिली है। यह मुख्यत: 112 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2374 पेज के तथ्यों, दस्तावेजों, स्वीकृति आदेश और सीएफएसएल  रिपोर्ट के साथ पेश किया गया है। बता दें कि सिट ने 24 फरवरी 2023 को धारा 173 के तहत पहला चालान 7000 पेजों का पेश किया था।

यह है बेअदबी और गोलीकांड मामला

12 अक्तूबर 2015 को फरीदकोट के बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की घटना हुई। इसके बाद सिख संगठनों ने कोटकपूरा और बहबल कलां में विरोध प्रदर्शन किए, जिसे पुलिस ने खत्म कराने की कोशिश की। इस दौरान 14 अक्तूबर को कोटकपूरा और बहबल कलां में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का प्रयोग किया। बहबल कलां में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 सिख युवकों की मौत हो गई थी। कोटकपूरा में भी फायरिंग हुई, जिसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। 7 अगस्त 2018 को पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ इरादा-ए-कत्ल का केस दर्ज किया था।

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