
अमृतसर, 27 अप्रैल(राजन): पंजाब सरकार ने मंडियों से गेहूं की ढुलाई में तेजी लाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गोदामों तक गेहूं ले जाने की अनुमति दी है। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने कहा कि इससे परिवहन का काम आसान होगा और साथ ही कई किसानों को आमदनी का जरिया भी मिलेगा। उन्होंने बताया मंडी प्रांगण से 25 किमी तक अनाज की ढुलाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों को परमिट जारी किया जाएगा और इसके लिए सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और अन्य अनुमंडलों में अनुमंडल दंडाधिकारियों को परमिट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. मंडी प्रांगण/क्रय केंद्र से 25 किमी से अधिक की दूरी पर वितरण स्थल तक खाद्यान्न के सीमित प्रयोजन के लिए ट्रैक्टर-ट्राली का परमिट, जिसमें से अधिकतम 12 किमी राज्य राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो सकता है। जारी किया जाएगा ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां गेहूं को बाजारों से गोदामों, प्लिंथों, ट्रेन पहुंच तक पहुंचा सकती हैं।उन्होंने कहा कि पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 67 के तहत परमिट देने के लिए आवेदन शुल्क और पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 68 के तहत परमिट शुल्क इसमें अधिसूचित किया जाएगा। ट्रॉलियों को पंजीकरण के लिए कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा और पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट मौके पर ही जारी किए जा सकते हैं।
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