
अमृतसर,13 जुलाई (राजन):पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश सोनीको विजिलेंस गुरुवार को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही पेश किया गया। वहीं कोर्ट में सोनी के वकील भी पहुंचे। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद कोर्ट ने सोनी को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। अब उन्हें 20 जुलाई को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। बीते दिन भी सोनी को वीसी के माध्यम से पेश करके एक दिन का रिमांड हासिल किया था। गौरतलब है कि रविवार को ही ओपी सोनी को विजिलेंस की तरफ से आय से अधिक संपत्ति मामले में हिरासत में लिया गया। सोमवार उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के लिए विजिलेंस के पास रिमांड पर भेज दिया। लेकिन उसी समय उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में दाखिल करवाया गया था।
अदालत ने मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए
अदालत द्वारा गत दिवस ओम प्रकाश सोनी की मेडिकल जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठन करने के आदेश सिविल सर्जन को दिए थे। सिविल सर्जन द्वारा अमृतसर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बोर्ड गठन करने के लिए लिखा गया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3 डॉक्टरों का बोर्ड गठित किया था। गत रात्रि बोर्ड के तीनों डॉक्टरों ने फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में जाकर ओपी सोनी की जांच की थी। बोर्ड द्वारा जांच की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में अदालत में पेश कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओपी सोनी की तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी।
बुधवार शाम तक इंतजार करती रही थी विजिलेंस
अभी भी सोनी अस्पताल में ही हैं। बुधवार को उनका रिमांड खत्म हो गया था। शाम तक उन्हें कोर्ट में पेश करने पर संशय बना हुआ है। विजिलेंस शाम तक डॉक्टर्स से अनुमति मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन अंत में डॉक्टर्स ने उन्हें अनुमति नहीं दी और विजिलेंस ने अंतिम समय में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया। कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद उन्हें आज फिजिकली पेश होने के लिए कहा था। लेकिन आईसीयू में होने के कारण यह संभव नहीं हो पाया।
पेस-मेकर लगा है ओपी सोनी को
ओपी सोनी को कुछ साल पहले पेसमेकर लगाया गया था। जिसके चलते वह हार्ट के क्रिटिकल पेशेंट हैं। यही कारण है कि विजिलेंस भी उन्हें बिना देरी किए सीधा फोर्टिस एस्कॉर्ट ले आई। उनकी कोर्ट की पेशी उनके सेहत पर निर्भर करती है। अगर डॉक्टर्स उन्हें कुछ समय के लिए अनुमति देते हैं तो उन्हें फिजिकली कोर्ट में पेश किया जाएगा, अन्यथा विजिलेंस कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेशी करवानी होगी।
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