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पुड्डा ने 47 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा

अनधिकृत कॉलोनियों पर की कार्रवाई

अनधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध सख्ती जारी

अमृतसर, 6 अगस्त(राजन):पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर मुख्य प्रशासक, अमृतसर विकास अथॉरिटी  दीपशिखा शर्मा, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डॉ. रजत ओबेरॉय के निर्देशानुसार अमृतसर विकास अथॉरिटी (एडीए) की रेगुलेटरी विंग ने जिला टाउन प्लानर  (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में अनधिकृत कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। जीटी रोड पर गांव टांगरा, बाबा बकाला, अजनाला रोड पर गांव हेर, रामतीर्थ रोड और लोहारका रोड पर गांव गोंसाबाद और खैराबाद में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना विकसित की जा रही नई अनधिकृत कॉलोनियों पर नियामक टीम ने कई बार कार्रवाई करते हुए तोड़ा गया है  । जिला टाउन प्लानर  गुरसेवक सिंह ओलाख ने बताया कि अस्तित्व में आ रही ऐसी नई अनधिकृत कॉलोनियों पर यह कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके सिलसिले में आज फतेहगढ़ चूड़ी रोड पर गांव मुरादपुरा में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई।टीम द्वारा कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय द्वारा इस अनधिकृत कॉलोनी के संबंध में इस कॉलोनी के मालिक से अपना स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत कार्रवाई की गई है।इस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ अन्य कॉलोनियों को भी नोटिस जारी किया गया है और यदि नोटिस में दिए गए समय के भीतर इस संबंध में कोई पर्याप्त प्रतिक्रिया या दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ पापड़ा एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत अब तक 47 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए एसएसपी ग्रामीण, अमृतसर को  लिखा गया हैं।

3 से 7 तक कैद और 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान

डिस्टिक टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख ने बताया 8 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट 1995 (संशोधन 2014 और 2021) के अनुसार अनधिकृत कॉलोनी के अस्तित्व में आने की स्थिति में अनधिकृत कॉलोनी बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसमें 3 से 7 तक कैद और 2 से 5 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान हैं । उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों के लिए जारी किए गए आदेश के बाद अवैध कॉलोनाइजरों और अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए अमृतसर जिले में पुड्डा, एडीए द्वारा योजना बनाई जा रही है। ताकि आम जनता को अपनी बहुमूल्य पूंजी निवेश करने से बचाया जा सके। जिले में इन कॉलोनियों और अनियोजित विकास को रोका जा सकेगा।

अनाधिकृत कॉलोनियों में अपने प्लॉट न लें

डिस्टिक टाउन प्लानर गुरुसेवक सिंह औलख ने आम जनता से अपील की है कि वे पुड्डा विभाग द्वारा स्वीकृत न होने वाली इन अनाधिकृत कॉलोनियों में अपने प्लॉट न लें, ताकि उन्हें अपनी संपत्ति का नुकसान न हो और उन्हें परेशानी न हो। उस कॉलोनी/प्लॉट के संबंध में सरकार/एडीए से अनुमोदन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए या एडीए कार्यालय से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इस संबंध में, विभाग ने आम जनता की जानकारी के लिए एडीए के अधिकार क्षेत्र के तहत अनौपचारिक रूप से विकसित कॉलोनियों की सूची एडीए की वेबसाइट www.adaamritsar.gov.in पर प्रकाशित की है।

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