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नगर निगम की करोड़ों रुपयों की जमीन पर फिर कब्जा करने का प्रयास एस्टेट विभाग ने किया विफल

निगम की जमीन पर तोड़ी गई दीवार को एस्टेट विभाग की टीम दोबारा बनाते हुए

अमृतसर,30 नवंबर (राजन): नगर निगम की चाटीविंड गेट पर स्थित 800 वर्ग गज जमीन जिसकी क़ीमत 12 करोड रुपयों से अधिक है  पर फिर कब्जा करने का प्रयास किया गया। कब्जा धारकों ने गुरु पर्व के दिन सुबह निगम की दीवार को तोड़कर निर्माण करना शुरू ही किया था कि इसकी सूचना नगर निगम को मिलने पर एस्टेट अफसर  सुशांत भाटिया की देखरेख में एस्टेट  विभाग के इंस्पेक्टर राजकुमार अपनी टीम तथा पुलिस को साथ लेकर मौके पर पहुंचे । टीम द्वारा कब्जा धारकों को वहां से खदेड़ा गया।

टीम से बहसबाजी करते हुए कथित कव्जाधारक

एस्टेट अफसर  सुशांत भाटिया ने बताया कि टीम ने तोड़ी  हुई दीवार को पुन बनवा दिया गया है। उन्होंने कहा पिछले 2 वर्षों में इस जमीन पर इन्हीं कथित कब्जा धारकों द्वारा आठवीं बार कब्जा करने का प्रयास किया है, जिसे नगर निगम ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर कब्जा करने के प्रयास की सूचना उनको मिलने पर निगम कमिश्नर कोमल  मित्तल और एडिशनल कमिश्नर संदीप रिशि  के ध्यान में लाकर एस्टेट विभाग  की टीम छुट्टी वाले दिन तुरंत मौके पर पहुंच गई।उन्होंने कहा इस संबंधी निगम द्वारा हर बार पुलिस को शिकायत दी गई है कि कब्जा धारकों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जाए।

जमीन पर तोड़ी गई दीवार

जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे :संदीप रिशि

नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर संदीप रिशि  ने कहा कि निगम की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे । उन्होंने कहा कि नगर निगम जब से बनी है तब से यह जमीन नगर निगम की मालिकी है । उन्हीने कहा कि  पिछले 90 वर्षों से इस जमीन पर नगर निगम की ही मलकीत है ।उन्होंने कहा कि इस जमीन को निगम ने पहले किसी को लीज पर दिया हुआ था। इस संबंधी अदालत से निगम ने अपने हक में केस करवा लिया हुआ है तथा इस जमीन की लीज वाली पार्टी ने हाईकोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है ।उन्होंने कहा कि अभी हाईकोर्ट में केस विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि किसी अन्य पार्टी द्वारा खसरा नंबर 93 की रजिस्ट्री करवाई हुई है। रजिस्ट्री में खसरा नंबर 93 की जगह यह दिखाई जा रही है। जो सरासार गलत है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री  करवाने वाली पार्टी उनको भी मिल चुकी है ।पार्टी को उन्होंने कहा था कि खसरा नंबर 93 की सरकारी तौर पर निशानदेही करवा ले । सरकारी तौर पर निशानदेही नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मानयोग  हाईकोर्ट में केस विचाराधीन होने के इस जमीन पर नगर निगम किसी तरह का भी कब्जा या रास्ता नहीं बनने दे सकती है । उन्होंने कहा कि नगर निगम अब हाईकोर्ट के ध्यान में भी कब्जा करने के प्रयास के मामले लाएगी।

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