अमृतसर,9 सितम्बर(राजन):राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा के कुशल मार्गदर्शन राष्ट्रीय लोक अदालत आज जिला न्यायालय अमृतसर, अजनाला और बाबा बकाला साहिब में आयोजित की गई। इस संबंध में रछपाल सिंह, सिविल जज, सीनियर डिविजनअमृतसर ने आम जनता के लिए यह संदेश दिया है कि इस राष्ट्रीय में निम्नलिखित श्रेणियों के मामले जैसे आपराधिक कंपाउंडेबल, बैंक रिकवरी, चेक बाउंस, वैवाहिक विवाद, बिजली और पानी के बिल, टेलीकॉम, एमएसीटी मामले, श्रम विवाद, ट्रैफिक चालान आदि उठाए गए थे। लोक अदालत एवं कुल 31 न्यायपीठों का गठन किया गया।अमृतसर जिला अदालतों में 23 बेंच, स्थायी लोक अदालत की 1 बेंच, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम अदालत की 1 बेंच, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की 1 बेंच, अजनाला में 3 बेंच और बाबा बकाला साहिब में 2 बेंच।
इसके अलावा जिला प्रशासन अमृतसर की राजस्व अदालतों ने भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को उठाने और निपटाने के लिए अपने स्तर पर 12 लोक अदालत बेंच और पुलिस विभाग के महिला अपराध सेल द्वारा परामर्श सेल की 04 लोक अदालत बेंच का गठन किया है।इस राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 29284 मामले उठाए गए और 19833 मामलों का निपटारा किया गया।
यह बात श्रीमती हरप्रीत कौर रंधावा, विद्वान अध्यक्ष ने कहा कि लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) मोड के रूप में आयोजित की जाती हैं, जिसमें अदालतों में पूर्व-मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को बिना किसी खर्च के सौहार्दपूर्ण समाधान के आधार पर निपटाया जाएगा। वसूली मामलों में वाद दाखिल करते समय पक्षकारों द्वारा संयंत्र पर लगाई गई अदालती फीस भी वापस करने का आदेश दिया गया है। यह मुकदमा करने वाले पक्षों को उनके विवादों के निपटारे के लिए लाने और उन्हें न्यायनिर्णयन की प्रतिकूल प्रणाली के तहत लंबी मुकदमेबाजी से बचाने के लिए नि:शुल्क और त्वरित तरीका है, जिसे आमतौर पर समय लेने वाली, जटिल और महंगी माना जाता है। लोक अदालतें पक्षों के बीच लंबे समय से लंबित मुकदमे के निपटारे के अदालती बकाया पर बोझ को कम करने में भी सहायक हैं।
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