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केजरीवाल और मान द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को राहत देने की घोषणा इसी सप्ताह

अमृतसर,11 सितंबर (राजन):पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को राहत देने के लिए  बकाया टैक्स जमा करवाने पर ब्याज, जुर्माना  की माफी के जिस फैसले पर रोक लगाई गई है, उसे लागू करने की घोषणा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल व मुख्यमंत्री भगवत  मान सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान कर सकते हैं।यहां बताना उचित होगा कि लोकल बॉडीज विभाग के प्रिंसीपल सैक्रेटरी द्वारा 31 दिसम्बर तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज, जुर्माना की माफी का नोटीफिकेशन 4 सितम्बर को जारी किया गया था। लेकिन फैसला  लागू होने से पहले ही सरकार द्वारा यह कहकर रोक लगा दी  गई कि यह ऑर्डर अनजाने में जारी हो गया है और उस पर पुर्नविचार किया जा रहा है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि आगामी नगर निगम चुनावों के मद्देनजर सरकार इस फैसले का क्रैडिट लेना चाहती है लेकिन विभाग की ओर से अपने तौर पर नोटीफिकेशन जारी करने के चलते उसे एकाएक ठंडे बस्ते में डाल दिया है।यह चर्चा  है कि 14 व 15 सितम्बर को होने वाली सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान अरविंद केजरीवाल व भगवत  मान इस फैसले को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं।जिसके संकेत मुख्यमंत्री मान यह कहकर दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके द्वारा व्यापारियों के साथ टाऊन हॉल मीटिंग के दौरान जो समस्याएं सुनी गई थीं, उनका समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या फैसले किए गए हैं उसकी घोषणा सरकार-व्यापार मिलनी के दौरान की जाएगी। जिस तरह से इन्वेस्ट पंजाब में प्रोजेक्ट लाने वालों को 10 वर्षों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी गई है, उसी तर्ज पर डिफाल्टर प्रॉपर्टी टैक्स उपभोक्ताओं को भी  राहत देने की घोषणा केजरीवाल व भगवत मान द्वारा की जाएगी।

ब्याज और जुर्माना में बदलाव की चल रही है तैयारी

डिफॉल्टरों का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर ब्याज, जुर्माना की माफी का फैसला लागू करने के कुछ देर बाद रोक लगाने के मुद्दे पर नगर निगम से लेकर सरकार का कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर सियासी लाभ लेने के उद्देश्य से फैसले को पुराने पैटर्न पर ही लागू करने की घोषणा की गई तो विपक्षी पार्टियों द्वारा मुद्दा बनाया जा सकता है।लोकल बॉडी विभाग द्वारा 4 सितंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टी टैक्स पर साल 2013-14 से लेकर साल 2022-23 तक जुर्माना व ब्याज के अलावा डिफॉल्टर पार्टियों को अन्य भी राहत दी जा सकती है। इसके मद्देनजर फैसले में कुछ एडीशनल बैनिफिट शामिल करने की चर्चा सुनने को मिल रही है। बता दे कि प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने वालों पर प्रतिवर्ष ब्याज और जुर्माना डलता है। जिन डिफाल्टर पार्टियों ने साल 2013-14 से अभी तक टैक्स नहीं भरा है, उन पर 186 प्रतिशत ब्याज और 20% जुर्माना बनता है। इस तरह से जितना प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना है उसे पर कल 206 प्रतिशत राशि बढ़ जाएगी। इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं।इसी तरह से पुराने हाउस टैक्स डिफॉल्टरों को भी राहत देने के लिए कुछ बदलाव होने की संभावना है। इसके अलावा  मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 30 सितम्बर तक मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट की डैडलाइन में इजाफा किया जा सकता है।

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