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हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से पैरवी न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए गंभीर संज्ञान लिया,लगाई फटकार

चंडीगढ़,12 अप्रैल :पंजाब पुलिस के डी जी पी गौरव यादव गुरुवार को साल 2020के ड्रग्स मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। जहां हाईकोर्ट ने पुलिस की ओर से पैरवी न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इस पर गंभीर संज्ञान लिया है। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस को डी जी पी गौरव यादव के सामने फटकार भी लगाई गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा- हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब सरकार नशे के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब पुलिस के नशा तस्करों के साथ मिलीभगत हो सकती है।वहीं, हाईकोर्ट का कहना है कि पंजाब सरकार व पुलिस पुरी
तरह से विफल लग रही है। कोर्ट ने डीजीपी द्वारा माफी मांगे जाने के बाद तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं आश्वासन भी दिया है कि पंजाब पुलिस कुछ करके दिखाएगी।

ड्रग्स मामले में मुक्तसर पुलिस ने पकड़ा था एक आरोपी

मिली जानकारी के अनुसार ड्रग्स मामले में मुक्तसर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ साल 2020 में नशा तस्करी का केस दर्ज किया गया था। आरोपी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रेगुलर जमानत मांगी थी। आरोपी ने कोर्ट में बताया कि उसके खिलाफ सभी 20 गवाह पुलिस कर्मचारी हैं। उसके खिलाफ 2021 में चालान भी पेश हो चुका है, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक गवाह पेश हुआ।

गवाह न पेश होने पर उठाए सवाल

इस तथ्य के सामने आने के बाद कोर्ट ने पुलिस के रवैये
पर आपत्ति जताते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा अदालत में लगातार पुलिस मुलाजिमों की गवाही दिखाई गई, लेकिन गवाही के लिए एक मुलाजिम के अलावा कोई पेश नहीं हुआ। पुलिस-प्रशासन के इसी रवैये के कारण एनडीपीएस एक्ट के केसों की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो पा रही। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के डीजीपी गौरव यादव के अलावा होम सेक्रेटरी और मुक्तसर के एसएसपी को गुरुवार सुबह 10 बजे अदालत में तलब कर लिया।

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