
अमृतसर,12 अक्टूबर (राजन):पंजाब में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज गया है। पंजाब सरकार ने चुनाव आयोग को इन चुनाव कराने के लिए पत्र लिखा है। पांच नगर निगमों में चुनाव करवाने के लिए पंजाब सरकार ने लिखा है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के आदेशों के बाद पंजाब सरकार इन चुनावों को लेकर हरकत में आ गई है।दरअसल, लोकल बॉडी विभाग की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। राज्यपाल पंजाब बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार को ये चुनाव 15 नवंबर से पहले करवाने के लिए कहा है। दरअसल, जनवरी 2023 को अमृतसर, जालंधर,लुधियाना,पटियाला नगर निगम का हाउस समाप्त हो चुका है। इन शहरों में बिना मेयर और पार्षदों के हाउस के नगर निगम चल रही है। निगम कमिश्नर हाउस को चला रहे हैं। इन शहरों में नगर निगम के चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं। फगवाड़ा नगर निगम बनने के उपरांत अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। वार्ड बंदी का काम पूरा ना होने के कारण ये चुनाव लगातार लेट हो रहे थे।
फिलहाल नोटिफिकेशन या लेटर नहीं लिखा
लोकल बॉडी की तरफ से जारी पत्र के अनुसार अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाढ़ा में सरकार को 15 नवंबर से पहले चुनाव करवाने होंगे। जिसमें अब एक महीने का समय ही रह गया है। फिलहाल इन्हें लेकर अभी नोटिफिकेशन या लैटर अभी नहीं लिखा गया है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ़ पंजाब से नोटिफिकेशन आने के उपरांत पांचो शहरों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
क्या पुरानी वार्डबंदी के हिसाब से होंगे निगम चुनाव ?
पुरानी वार्ड बंदी या नई के अनुसार चुनाव करवाना असमंजस बना हुआ है। दरअसल, जालंधर नगर निगम की वार्ड बंदी का फाइनल नोटिफिकेशन आने के उपरांत माननीय हाईकोर्ट में याचिकाए पेंडिंग चल रही है। बाकी शहरों की वार्ड बंदी का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नई वार्ड बंदी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अभी समय बहुत ही कम बचा है।अगर लोकल बॉडी विभाग बाकी शहरों कीआजकल में वार्ड बंदी का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो इसको लेकर भी माननीय हाई कोर्ट में केस दायर हो सकते हैं। चुनाव नई वार्ड बंदी के अनुसार करवाने में कठिनाई आ सकती है, जिस पर विशेषज्ञों का कहना है पुरानी वार्ड बंदी के साथ ही चुनाव करवाए जा सकते हैं। इसमें मात्र लेडीज वार्ड ही बदले जाएंगे।

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