
अमृतसर, 3 नवंबर :निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी कम अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमृतसर विकास प्राधिकरण अमृतसर डॉ. रज़ात ओबेरॉय के नेतृत्व में संबंधित सेक्टर अधिकारी के साथ एक विशेष बैठक की गई। जिसमें सुपरवाइजर को बताया गया कि बी.एल.यू. यदि संबंधित वार्डों में कोई नया मतदाता बनने के लिए फार्म भरता है या नाम हटाने के लिए फार्म भरता है या संशोधन के लिए फार्म भरता है तो उस वार्ड अनुभाग से संबंधित बी.एल.ओ. इसका वेरीफाई कराएंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम की मतदाता सूची में नया वोट बनाने के लिए भरे गए फॉर्म में मतदाता की आयु सीमा 1.1.2023 तक 18 वर्ष होनी चाहिए।इस अवसर पर पर्यवेक्षक शक्ति सुमन, रिपन कक्कड़,अमृतपाल सिंह, हरचरण सिंह, पारस शर्मा, अधीक्षक. गुरप्रीत सिंह, पी.ए. कुलजीत सिंह, हरदीप सिंह, चुनाव सलाहकार वरिंदर कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे।
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